हरियाणा के सरकारी विभागों के कई अस्थाई कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इन कर्मचारियों को किया जाएगा रेगुलर
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए आदेश, जिन अस्थाई कर्मियों की सेवा 31 दिसंबर 2025 तक दस वर्ष से अधिक की हो चुकी है उन्हें रेगुलर किया जाए ।

हाईकोर्ट ने इन अस्थाई कर्मियों की दर्जनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए दिए हैं यह आदेश...
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस दलील को भी सिरे से किया खारिज, जिसमें सरकार ने कहा था कि यह कर्मी तय प्रक्रिया का पालन किए बिना हुए थे नियुक्त, ऐसे में उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा, दशकों की सेवा के बाद भी इन कर्मियों को अस्थाई रखना असंवैधानिक है, अगर यह कर्मी सृजित किए पदों पर नियुक्त नहीं किए गए थे तो यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो दशकों से सेवा दे रहे इन कर्मियों के लिए पद सृजित करे।

हाईकोर्ट ने कहा, राज्य संविधान का ट्रस्टी है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मियों से निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवहार करे।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि दशकों से अस्थाई तौर पर काम कर रहे इन कर्मचारियों की सेवाएं हरियाणा सरकार की 1993, 1996, 2003 और 2011 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर की जाएं। इसके साथ ही जिन याचिकाकर्ता कर्मचारियों ने 31 दिसंबर 2025 तक दस वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी रेगुलर किए जाने का लाभ देने के आदेश दिए गए हैं।
- PTC NEWS