नशे के सेवन से मौत होने पर अज्ञात के खिलाफ होगा केस, सप्लायर तक पहुंचेगी पुलिस
हिसार: नशे पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने नई पहल शुरू की है। नशे के सेवन से मौत होने पर अब धारा 174 की कार्रवाई के बजाय अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके बाद नशे देने वाले से लेकर उसकी चेन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
[caption id="attachment_559267" align="alignnone" width="300"] कॉन्सेप्ट फोटो[/caption]
यह जानकारी हिसार रेंज के आइजी राकेश कुमार आर्य ने प्रेसवार्ता में दी। आइजी ने कहा कि केस दर्ज होने के बाद नशा देने वाले और उन तमाम कड़ियों को देखा जाएगा जहां से नशा संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा। उन्होंने बताया कि हाल ही में सिरसा और फतेहाबाद में ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें नशे के ओवरडोज से व्यक्तियों की मौत हुई है। आइजी ने कहा कि अब तक पुलिस नशे के सप्लाई साइड पर कार्रवाई करती रही है मगर इसके सकारात्मक परिणाम अब तक देखने को नहीं मिले हैं।
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फाइल फोटो[/caption]
नशा लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर अब पुलिस डिमांड सप्लाई पर काम करेगी। नशा करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाएगी। जो युवा नशे की गर्त में हैं उनको वापस मुख्यधारा में लाएगी। गांवों में नशे को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। नशे के खिलाफ अगले सप्ताह से पूरे रेंज में मुहीम चलाई जाएगी। रेंज के पांच जिलों सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और हांसी के पांच-पांच गांवों में नशे के खिलाफ अलख जगाई जाएगी। सबसे ज्यादा नशा प्रभावित पांच गांवों को पहले शामिल किया गया है।
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फाइल फोटो[/caption]
आईजी ने बताया कि विश्वविद्यालयों में भी नशा रोकने के लिए सभी वाइस चांसलरों के साथ संवाद किया गया है। सभी को कहा गया है कि पुलिस की नशे पर की गई कार्रवाई का एनालिसिस करें। यूनिवर्सिटी के होस्टलों में नियमित चेकिंग की जाए।