अवैध खनन पर शिकंजा कसेगी जयराम सरकार, जारी किए निर्देश
शिमला। हिमाचल सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, खनन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन पट्टाधारकों द्वारा 25 मार्च 2020 तक सभी लघु खनिजों के डम्प को खनन पट्टा स्थलों से हटा दिया जाए और उन्हें खनन पट्टा स्थल से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरित किया जाए। नए डम्प की अनुमति खनन पट्टा स्थल से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ही दी जाए। डंपिग स्थलों पर सूचना बोर्ड लगा कर पट्टेदार का नाम, खनन पट्टे का नाम और खनन पट्टे की अवधि को दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। यदि जेसीबी और पोकलेन जैसी यांत्रिक मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जाता है तो ऐसे मामलों में जेसीबी मालिक/ड्राईवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेसीबी/मकैनिकल एक्सक्वेटर मशीनों को जब्त किया जाएगा। [caption id="attachment_392756" align="aligncenter" width="700"] अवैध खनन पर शिकंजा कसेगी जयराम सरकार, जारी किए निर्देश[/caption] अगर खनन पट्टाधारक स्वीकृत खनन योजना के नियमों और शर्तों के उल्लंघन करता है तथा जेसीबी, पोकलेन आदि जैसी यांत्रिक मशीन का उपयोग करके कोई अनाधिकृत खनन या अवैज्ञानिक खनन में लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित खनन अधिकारी तुरंत एफआईआर दर्ज करवाकर और अवैध खनन गतिविधियों को बन्द करेगा और सक्षम प्राधिकारी को खनन पट्टे को समाप्त करने के लिए मामले की सिफारिश करेगा। ऐसे मामले जहां वाहन अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा जाता हैं तो खनन अधिकारी ऐसे वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए संबंधित आरटीओ को लिखेंगे। खनन सामग्री के अवैध परिवहन में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले वाहनों को कोई पारगमन परमिट नहीं दिया जाएगा। [caption id="attachment_392753" align="alignright" width="275"] अवैध खनन पर शिकंजा कसेगी जयराम सरकार, जारी किए निर्देश[/caption] प्रवक्ता ने कहा कि खनन अधिकारी ओवरलोडिंग करने वाले पट्टाधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनका पट्टा समाप्त किया जाएगा तथा विस्तारित बाॅड़ी वाले वाहनों के खिलाफ संबंधित अधिनियम व नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए मामला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेजा जाएगा। विस्तारित बॉडी वाले वाहनों को कोई भी पारगमन परमिट जारी नहीं किया जाएगा। खनन अधिकारी खनन गार्डों, सहायक खनन निरीक्षकों, खनन निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के लिए रोस्टर जारी करेंगे, ताकि फील्ड कर्मचारियों की सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी के तल तथा अन्य क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। खनन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खनन पट्टे क्षेत्रों में लीज सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए बाउंडरी पिल्लर लगाए गए हैं। यदि पट्टाधारक बाउंडरी पिल्लर स्थापित नहीं करता है तो खनन गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन के परामर्श से खनन अधिकारी उन स्थानों की पहचान करेंगे जहां बैरियर तथा तौल पुल लगाए जाने की आवश्यकता है ताकि सीमा पार जाने वाले वाहनों का निरीक्षण/तौल और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि सभी खनन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन निर्देशों का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। ऐसा करने में विफल रहने को गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें: नाहन में दिन दहाड़े चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ, लोगों में खौफ ---PTC NEWS---