अंबाला में आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिखों की शादियां नहीं हो पा रहीं रजिस्टर, विदेश जाने में हो रही समस्या
हरियाणा समेत पूरे देश में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है। इसके तहत सिख समुदाय की शादियां रजिस्टर की जाती हैं। इससे पहले सिक्खों की भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर होती थीं, जिसकी वजह से उन्हे विदेश जाने में परेशानी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए सिख एक्ट लागू हुआ और इस समस्या का समाधान हुआ, लेकिन हरियाणा के कुछ इलाकों में आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर नहीं करने की शिकायत अब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को मिली है। ये शिकायत आयोग के चेयरमैन के अंबाला दौरे के दौरान मिली। अब इस पूरे मामले पर आयोग सरकार को लिखित में पत्र भेजने वाला है। राषट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि हम हरियाणा सरकार को लिखित में इसके बारे में भेजेंगे और सरकार से इस पूरे मामले पर जानकारी मांगेगे और जहां कमी होगी वो पूरी की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग सरकार को एडवाइस कर सकता है और हम वो करेंगे। इकबाल सिंह ने कहा कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसके बारे में पता किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से सिख युवकों को विदेश जाने में परेशानी हो रही है। मेरे अंबाला दौरे के दौरान ऐसी शिकायतें मिली थीं। हमने मामले पर संज्ञान लिया है।