लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करेगी मोदी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। अब सरकार इस पर अमल करती दिख रही है।
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'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (child marriage prohibition act 2006) और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act 1955) जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी।
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रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जया जेटली की अगुवाई वाली टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इन सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस टास्क फोर्स का गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।’
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अखबार से बातचीत में जेटली ने कहा, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारी सिफारिशों का मकसद जनसंख्या पर नियंत्रण पाना नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस 5) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में कमी आई है और जनसंख्या नियंत्रण में है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे असली मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।'