हरियाणा में अब बिना सरकार की अनुमति के नहीं पाल सकेंगे कुत्ता, एक से अधिक डॉग पालने पर भी प्रतिबंध
चंडीगढ़: कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। नोएडा, गुरुग्राम समेत अन्य शहरों में कुत्तों के काटने से कई लोग घायल हुए हैं। पालतू हों या आवारा आए दिन किसी न किसी पर कुत्ते के हमले की घटना सामने आती रही हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद अब हरियाणा में बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में अब सभी डॉग लवर्स को कुत्ता पालने का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए लोगों को सरल (SARAL) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। नियमों का पालन ना करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान है। एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को काट न सके। नियमों का उल्लंघन होने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।