अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में खोला जा सकता है पैरा मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज: मनोहर लाल
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां नर्सिंग या पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सफीदों में 50 बेड का अस्पताल है और जो जमीन उपलब्ध करवाई गई है, वह 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, बल्कि 15 किलोमीटर तक है। यदि 12 किलोमीटर तक भी जमीन उपलब्ध होती तो नियमों में कुछ ढील देकर पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता था। यदि 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो पैरा मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा।
वहीं, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरेला तथा सहरावन की 1810 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया गया था। इस मामले में सरकार की नीति के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के समय जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे, उनकी जमीन का अवार्ड किया जाएगा तथा आउस्टीस नीति के तहत आउस्टीस को प्लॉट दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त जमीन का अधिग्रहण उस समय के रेट के अनुसार किया गया था जोकि वर्तमान रेट के मुकबले काफी कम थे। रेट को लेकर भूमालिक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वर्ष 2020 में न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि अधिग्रहण तो पुराने रेट पर ही होगा। हम चाहकर भी अवार्ड नहीं कर सकते, फिर भी सरकार की कोशिश है कि भूमालिकों को किसी प्रकार राहत दी जा सके।
जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सीएम ने सदन में कहा कि कि विकास परियोजनाओं के लिए जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती और विभाग से परियोजना की नॉन-फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय विधायक भी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। चाहे वहां सरकारी जमीन हो या जमीन की खरीद करनी हो या पंचायत जमीन उपलब्ध हो, वो जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास अवश्य करें।