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दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, जल्द शुरू होगी योजना

Written by  Arvind Kumar -- July 01st 2020 06:10 PM -- Updated: July 01st 2020 06:24 PM
दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, जल्द शुरू होगी योजना

दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, जल्द शुरू होगी योजना

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जैसाकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सुविचारित है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण समय (गोल्डेन आवर) के दौरान पीड़ितों का उपचार शामिल है। मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन के प्रभारी सचिवों से इस महीने की 10 तारीख तक स्कीम के संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगते हुए एक पत्र लिखा है। इस स्कीम में मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है। पीएम-जेएवाई की नोडल एजेंसी होने तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस स्कीम को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है। PLAN TO START CASHLESS TREATMENT OF ACCIDENT VICTIMS इस स्कीम में देश में सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा। स्कीम के प्रस्तावित तौरतरीकों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि उनकी भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी व्यक्तियों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ---PTC NEWS---


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