त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेल यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी
नई दिल्ली। त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। आम जनता को रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों या रेलवे के अन्य क्षेत्रों में रहते समय निम्नलिखित कृत्यों या चूक से बचने का परामर्श दिया गया है: [caption id="attachment_440320" align="aligncenter" width="700"] त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेल यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी[/caption] 1) मास्क नहीं पहनना या फिर उसे सही तरीके से नहीं पहना जाना। 2) उचित दूरी का पालन नहीं करना। यह भी पढ़ें- पटना में रेल से 179 कछुए बरामद, चार तस्कर गिरफ्तार 3) कोविड पॉजिटिव घोषित किए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में प्रवेश करना और ट्रेन में चढ़ना। 4) कोरोना वायरस की जांच कराए जाने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही रेलवे स्टेशन या ऐसे ही क्षेत्र में प्रवेश करना या ट्रेन पर चढ़ना। [caption id="attachment_440321" align="aligncenter" width="700"] त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेल यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी[/caption] 5) रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना। 6) सार्वजनिक स्थल पर जानबूझ कर थूकना या पेशाब अथवा शौच करना। 7) ऐसी गतिविधियाँ जो रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों। यह भी पढ़ें- कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर 8) कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना। 9) ऐसी कोई भी गतिविधि या चूक जिसके कारण कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिलने की आशंका हो। [caption id="attachment_440319" align="aligncenter" width="700"] त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेल यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी[/caption] चूंकि इन कृत्यों या चूक से कोरोना वायरस के फैलने में मदद मिलने की आशंका है, रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में इनसे खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी चूक या नियमों की उपेक्षा अथवा लापरवाही के लिए जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है।