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गुजरात दंगे: पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका SC में खारिज, जाकिया जाफरी को SC से झटका

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- June 24th 2022 03:00 PM

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद एवं विधायक एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने 2018 में ये अर्जी दायर की थी। जाकिया जाफरी की पत्नी ने SIT की उस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें पीएम मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट मिली थी। कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने 9 दिसंबर, 2021 को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईटी की रिपोर्ट को सही माना है। जाफरी के पति की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगों के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दंगों के पीछे की बड़ी साजिश होने का दावा किया और 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों की निगरानी के दौरान 2011 में एसआईटी को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। दरअसल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी कांग्रेस से विधायक थे। दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड में भीड़ ने उन्हें मार डाला था। जाकिया जाफरी ने दंगों के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा किया था। 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एसआईटी को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दायर की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से केस लड़ा था।


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