आज ITR भरने की आखिरी तारीख, जान लें इसके बाद कितना देना होगा जुर्माना
नेशनल डेस्क: आईटीआर भरने के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है। इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसे शुक्रवार रात 12 बजे तक ही भर सकते हैं। इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR Return) फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहीं थीं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का काम आराम से और लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं, ऐसे में पता नहीं लोग क्यों आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ने का दावा कर रहे हैं, इसकी लास्ट डेट आज है और फिलहाल इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इसमें शुक्रवार को अकेले 20 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। वहीं दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करीब 3.44 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने ये भी कहा कि अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल 60 लाख अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं। 30 दिसंबर 2020 के आखिर तक 4.83 करोड़ रिटर्न ही फाइल हुए थे, जबकि इस साल 30 दिसंबर तक 5.43 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते बीते साल भी 31 दिसंबर 2021 तक ही आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे।