कोरोना लॉकडाउन: हरियाणा में कल से क्या खुलेगा, क्या नहीं? यहां जानिए
चंडीगढ़। चार मई यानी कल से लॉकडाउन के नए नियम लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को हरियाणा में लागू करने का फैसला सरकार ने लिया है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों के डीसी और एसपी को लॉकडाउन-3 को लेकर जारी हिदायतों के साथ ही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए प्रदेश में दुकानें व बाजार फिर से खुलवाना शुरू करें। ग्रीन जोन में खुलेंगे बाजार, चलेंगी बसें मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन घोषित किए गये जिलों में सभी बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। ऐसे जिलों (रेवाड़ी-महेंद्रगढ़) में रोडवेज बसें भी चलेंगी, लेकिन उनमें क्षमता से आधी सवारियां ही बैठ सकेंगी। निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 सवारियों को इजाजत होगी। दोपहिया वाहन भी चल सकेंगे। वहीं, ओरेंज जाने में औद्योगिक व कमर्शियल गतिविधियां तो शुरू होंगी, लेकिन रोडेवज बसें नहीं चलेंगी। प्राइवेट वाहनों के चलने पर छूट रहेगी। [caption id="attachment_404139" align="aligncenter" width="700"] कोरोना लॉकडाउन: हरियाणा में कल से क्या खुलेगा, क्या नहीं? यहां जानिए[/caption] स्कूल-कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी तरह क्लब, बार, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों पर पाबंदी रहेगी। कहीं भी भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। रेड जोन में रोक जारी सीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि को मंजूरी नहीं दी है। रेड जोन में नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर व रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। निजी वाहन में नियमों के अनुसार लोग चल सकेंगे। तीनों जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य रहेगा।
बुजुर्गों और 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अभी घरों में ही रहना होगा। आम लोगों को भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा। ---PTC NEWS---