कोरोना वायरस: हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर ये काम किया तो लगेगा जुर्माना

By  Arvind Kumar May 28th 2020 09:58 AM

चंडीगढ़। कोरोना वायरस के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने मास्क ना पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। अब विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध होगा। इसकी अवहेलना करने वालों को 500-500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

Fine for not Wearing Mask and spitting in public | Haryana News जुर्माना लगाने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिकाओं में Executive Officer, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अधिकृत होंगे। इसका विस्तृत ब्योरा अधिसूचना में दिया गया है।

इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

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