'मकान मालिक मजदूरों व छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करेगा तो होगी कार्रवाई'

By  Arvind Kumar April 6th 2020 12:01 PM

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों से आहवान करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी प्रवासी श्रमिक किराए के तौर पर रह  रहे हैं, उन संपत्तियों के मकान मालिक एक महीने की अवधि के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करेंगे और यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी। इस सम्बंध में सभी जिला उपायुक्तों को राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने वाले मकान मालिको के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक आदेश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी किए हैं जिनका अनुसरण हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में भी इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि लॉकडाउन का भाव बना रहे है और नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाते हुए जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व कोविड-19 के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को भी दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे इन आदेशों व निर्देशों को सख्ती से क्रियान्वित करें।

If landlord forces laborers and students to vacate their campus, then action will be takenसीएम खट्टर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार ने अपने संबंधित क्षेत्रों में अस्थायी आश्रयों और गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रवासी लोग, जो अपने गृह राज्यों व गृह शहरों तक पहुंचने के  लिये राज्य में आ गए थे, उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों के लिए उचित स्क्रीनिंग के बाद प्रदेश सरकार क्वारंटीन सुविधाओं द्वारा निकटतम चिन्हित परिसर में रखा जा रहा है

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