महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 1 सप्ताह बढ़ी

By  Arvind Kumar June 27th 2021 02:38 PM -- Updated: June 27th 2021 02:41 PM

चंडीगढ़। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 1 सप्ताह के लिए यानी 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि "महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा" की अवधि 28 जून को खत्म हो रही थी। अब सरकार ने इसे 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी. इसके साथ ही सभी मॉल भी अब प्रदेश में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे.

रेस्टॉरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे और इनमें होम डिलीवरी भी की जा सकेगी. धार्मिक स्थलों पर एक वक्त पर सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी की इजाजत होगी और इसमें भी कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी है.

कॉर्पोरेट ऑफिस अब 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. शादियों और अंतिम संस्कारों में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि शादी में बारात निकालने पर अभी भी पाबंदी रहेगी. प्रदेश में 50 फीसदी क्षमता के साथ जिम भी खुल सकेंगे लेकिन स्विमिंग पूल और स्पा अभी भी पूरी तरह से बंद ही रहेंगे.

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