सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज

By  Arvind Kumar May 13th 2019 03:12 PM -- Updated: May 13th 2019 03:15 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सातवें चरण में मतदान सुबह सात बजे की जगह साढ़े पांच बजे शुरू करने संबंधी याचिका

को खारिज कर दिया है। याचिका में आग्रह किया गया था कि गर्मी के प्रकोप एवं रमजान के चलते वोटिंग के समय को सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

Lok-Sabha-Election सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं।

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