धान की पराली जलाने पर लगा प्रतिबंध, डीसी बोले- आदेशों के अवेहलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
फतेहाबाद। (साहिल रुखाया) जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध आगामी 5 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। डीसी ने बताया गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए उसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे तथा जमीन की उर्वरता शक्ति के कम होने की संभावना रहती है। यह भी पढ़ें: …जब हरियाणा पुलिस ने यूपी पुलिस को हिरासत में ले लिया! उन्होंने बताया कि इन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा बनाया जा सकता है और इसके जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है। इसलिए उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो फसलों के अवशेष में आग ना लगाए। यह भी पढ़ें: पीएनबी बैंक से बच्चे ने चोरी किए लाखों जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड कार्रवाई की जाएगी।