सिगरेट कंपनियों की मनमानी, कानून की शरेआम उड़ा रही धज्जियां
चंडीगढ़। (संजय मल्होत्रा) सिगरेट की लत हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण होती है। यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि गले और मुंह के कैंसर के पीछे अक्सर वजह सिगरेट होती है। यही वजह है कि साल 2003 में बने सिगरेट और अन्य टोबेको एक्ट में प्रावधान किया गया कि सिगरेट के पैकेट पर 85 प्रतिशत हिस्से में तस्वीर युक्त स्वास्थ्य चेतावनी को छपाया जाए। लेकिन पूरे प्रदेश और राजधानी चंडीगढ़ में इस कानून की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे सिगरेट पैकेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं जिन पर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। [caption id="attachment_340106" align="aligncenter" width="700"] सिगरेट कंपनियों की मनमानी, कानून की शरेआम उड़ा रही धज्जियां[/caption] जिन सिगरेट ब्रांड्स पर 85 प्रतिशत की चेतावनी नहीं है उनमें कई मशहूर विदेश ब्रांड शामिल है। माना जाता है कि ये सिगरेट मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भारत में तस्करी की जाती है। क्योंकि इन पर कोई कर भी नहीं दिया जाता, इसलिए ये सस्ती बिकती हैं! [caption id="attachment_340104" align="aligncenter" width="700"] सिगरेट कंपनियों की मनमानी, कानून की शरेआम उड़ा रही धज्जियां[/caption] गैर कानूनी तौर पर बिकने वाली इन सिगरेट्स को लेकर सरकार कार्रवाई तो करती है लेकिन खानापूर्ति के लिए। इन सिगरेट्स पर तस्वीर युक्त वैधानिक चेतावनी ना होने के कारण ग्राहक इन्हें सुरक्षित मानते हैं हालांकि ये वो ये नहीं समझते की इस सिगरेट का सेवन उन्हें भयावह अंत की ओर ले जा रहा है। यह भी पढ़ें : हरियाणा में लागू होगा NRC, पंचकूला में बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ---PTC NEWS---