1984 दंगों की जांच से संबंधित रिपोर्ट सरकार ने स्वीकारी, अब कार्रवाई की बारी
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच करने वाली न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा समिति की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस एन ढींगरा के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर लापरवाही के दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई की जायेगी। [caption id="attachment_379950" align="aligncenter" width="700"] 1984 दंगों की जांच से संबंधित रिपोर्ट सरकार ने स्वीकारी, अब कार्रवाई की बारी[/caption]
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में उपस्थित हुए। उन्होंने इस दौरान बताया,“हमने न्यायमूर्ति ढींगरा के नेतृत्व वाली एसआईटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी।”बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी का गठन किया था। कुल 186 मामलों को पुलिस या अलग-अलग एजेंसियों ने बंद कर दिया था। कुछ दंगा पीड़ितों की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि सबूतों और तथ्यों को देखे बगैर मामलों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुलिस और अन्य जांच करने वाली एजेंसियों ने सही से बयान भी दर्ज नहीं किये। यह भी पढ़ें: पीएम मोदी और अजीत डोभाल से मिले ईरान के विदेश मंत्री