हरियाणा में लव जिहाद पर लाया जाएगा विधेयक, सजा और जुर्माने का होगा प्रावधान!

By  Arvind Kumar February 25th 2021 05:27 PM -- Updated: February 25th 2021 05:30 PM

चंडीगढ़। पांच मार्च से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में लव जिहाद पर विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है, वो ड्राफ्ट भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इसी बजट सत्र में इस विधेयक को पारित करवाएगी।

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हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि ये कानून अब तक के लव जिहाद पर आये कानूनों के हिसाब से अधिक सख्त होगा।

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बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून का विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में लव जिहाद मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में केवल शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है।

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बहरहाल देखना होगा कि क्या विपक्षी दल भी इस विधेयक का समर्थन करते हैं या फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि विपक्षी दल इस बार सरकार को घेरने के मूड में है। खासकर किसानों का मुद्दा विपक्षी दल सत्र में उठाएंगे और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे।

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