‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ, पात्र परिवार को मिलेंगे 6 हजार

By  Arvind Kumar August 31st 2019 09:54 AM -- Updated: August 31st 2019 09:55 AM

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश के निम्र आय वर्ग के लोगों को एक अनूठी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ पंचकूला में किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज से एक यह नई योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के प्रीमियम के लाभ प्रदान किये जाएंगे और उसके पश्चात जो राशि बचेगी वह परिवार के मुखिया के खाते में डाली जाएगी। [caption id="attachment_334649" align="aligncenter" width="700"]cm manohar lal 2 ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ, पात्र परिवार को मिलेंगे 6 हजार[/caption] मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये के लाभ मिलेंगे। इस राशि में से, पात्र परिवार के सदस्यों का केन्द्र सरकार की बीमा योजनाओं का प्रीमियम दिया जाएगा। इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत पात्रता के आधार पर किसान के प्रीमियम का भुगतान भी इसी राशि में से किया जाएगा। यही नहीं, सरकारी पेंशन योजनाओं में पात्र लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए उसके अंशदान का भुगतान भी किया जाएगा। इन सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों के लिए राशि का भुगतान करने के बाद जो राशि बचेगी, उसे परिवार नकद ले सकेगा या इसे सरकार द्वारा संचालित परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकेगा। यह भी पढ़ें : दुष्यंत चौटाला का तंज- जनता के बीच आर्शीवाद लेने नहीं देने आ रहे सीएम [caption id="attachment_334650" align="alignright" width="300"]cm manohar lal 3 ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ, पात्र परिवार को मिलेंगे 6 हजार[/caption] योजना के लिए पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हमने परिवार के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किये हैं। जिस परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये या वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो तथा 5 एकड़ यानि दो हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो, वे परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण के लिए परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा। उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन करना होगा। योजना में पंजीकरण के लिए फॉर्म कॉमन सर्विस सैंटर (सीएससी), अंत्योदय केन्द्रों, सरल केन्द्रों तथा खाजाना कार्यालयों इत्यादि में उपलब्ध होगा, जहां फॉर्म भरने में भी लाभार्थियों की मदद की जाएगी। यह भी पढ़ें : कांग्रेस से दो बार विधायक रहीं शारदा राठौर बीजेपी में शामिल (VIDEO) मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना’ के अंतर्गत आने वाले 15 लाभार्थियों को प्रोफार्मा भी वितरित किए ताकि वे अपने परिवार की जानकारी उसमें भरकर योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, उन्होंने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना’ के एक ब्रोशर का भी विमोचन किया। ---PTC NEWS---

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