कोरोना लॉकडाउन: हरियाणा में कल से क्या खुलेगा, क्या नहीं? यहां जानिए
Arvind Kumar
May 3rd 2020 05:05 PM --
Updated:
May 3rd 2020 05:06 PM
चंडीगढ़। चार मई यानी कल से लॉकडाउन के नए नियम लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को हरियाणा में लागू करने का फैसला सरकार ने लिया है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों के डीसी और एसपी को लॉकडाउन-3 को लेकर जारी हिदायतों के साथ ही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए प्रदेश में दुकानें व बाजार फिर से खुलवाना शुरू करें।
बुजुर्गों और 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अभी घरों में ही रहना होगा। आम लोगों को भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा।