Fire Crackers Rules: इन राज्यों में पटाखे चलाने पर वैन, आपके राज्य में क्या है नियम!... उल्लंघन करने पर हो सकती है सजा
Diwali Fire Crackers Rules: दिवाली के त्योहार को लेकर लोग खासे उत्सुक हैं। कपड़ों, सामान की खरीददारी के साथ लोग पटाखे भी खरीद रहे हैं। हालांकि वायु प्रदूषण को देखते कुछ राज्य सरकारों ने पटाखे चलाने पर या तो वैन लगा दिया है या फिर कुछ मानक तय किए हैं।
बता दें कि अक्तूबर-नवंबर के महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नोएडा में वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में पटाखे चलाने को लेकर कुछ मापदंड राज्य सरकारों ने तय किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन है। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण पर 5 हजार का जुर्माना या फिर तीन साल की सजा हो सकती है। दिवाली पर पटाखे चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना भी हो सकता है।
पंजाब सरकार के अनुसार 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। पंजाब में दिवाली के अलावा, गुरु नानक देव के 'प्रकाश पर्व' 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से रात 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा, उन्हें क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 तक 35-35 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी लोगों को ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों की खरीद-बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति राज्य सरकार ने दी है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा एवं एनजीटी के निर्देशों के आधार पर किया है।
यूपी में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अति संवेदनशील पटाखों की विक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों की बिक्री आबादी वाले क्षेत्रों से दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पटाखा गोदामों के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात करने के आदेश दिए हैं। बिहार में भी तीनों जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में किसी तरह के पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है।
मुंबई में भी सिर्फ वही पटाखे बेच सकेंगे, जिन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पटाखे चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है।
राजस्थान में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी का मौका मिलेगा। इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु की राजधानी में सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम में 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति है।