Delhi Excise Policy Case: के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
ब्यूरोः दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दरअसल आज यानी सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की ओर से दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, नियमित जमानत के लिए कविता की याचिका पर अभी भी सुनवाई का इंतजार है, जो 20 अप्रैल को होनी है।
15 मार्च को के कविता को किया था गिरफ्तार
के कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था। उन पर "साउथ ग्रुप" में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का आरोप है, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने में शामिल थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
यह हालिया घटनाक्रम के कविता की दिल्ली की एक अदालत में की गई अपील के बाद हुआ है, जहां उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई उत्पाद नीति मामले में भ्रष्टाचार के पहलू की जांच कर रही है।
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