आज से बदल जाएंगे ये नियम, एटीएम से कैश निकाले पर देना होगा ज्यादा चार्ज, ऑनलाइन फूड भी महंगा
नेशनल डेस्क: नए साल में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। ये सीधे आम आदमी से जुड़े हैं और इनका आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। आज से यानी 1 जनवरी 2022 से इन कंपनियों के लिए GST के नए नियम लागू हो गए हैं। ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों (Online Food Delivery) पर 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया है। आज से ATM से पैसे निकालना महंगा हो गया है। आइए हम आपको 1 जनवरी 2022 से हुए कुछ बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं। देश के ग्राहकों के लिए ATM से ट्रांजेक्शन करना अब महंगा हो गया है। RBI ने एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बैंक 1 जनवरी 2022 से पहले तक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज वसूल कर रहे थे। RBI के मुताबिक, बैंक अब फ्री ट्रांजेक्शन के बाद अपने ग्राहकों से हर ट्रांजेक्शन पर 20 की जगह 21 रुपए चार्ज ले सकेंगे। ATM से हर महीने सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन ही होंगे, मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के ATM से 3 फ्री ट्रांजेक्शन हो सकेंगे। केंद्र सरकार (Central Government) ने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों (Online Food Delivery) पर 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया है। अभी तक यह जीएसटी रेस्टोरेंट (Restaurant) अदा करते थे। अब अपने उपर आए इस बोझ को ये कंपनियां ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इसलिए खाना ऑर्डर करने से पहले आपको हर चीज चेक करनी होगी। कई कंपनियों की कार हुई महंगी नए साल पर गाड़ी खरीदने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस साल ग्राहकों को नई गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा। देश की कई ऑटो कंपनियां कारों के अलग-अलग मॉडलों के दामों में इजाफा करने जा रही हैं। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), फोक्सवैगन और वॉल्वो की गाड़ियां 1 जनवरी 2022 से महंगी हो गई हैं। टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2.5 फीसदी की बढ़ेतरी की है। टोयोटा और होंडा भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने जा रही है। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% GST ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन के जरिए ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5 फीसदी GST देना होगा। हालांकि ऑटो रिक्शा में ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। जूते और चप्पल महंगे जूते और चप्पल पर अब 5 फीसदी के बदले अब 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगेगा। जूतों के साथ-साथ रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी बढ़ाने की योजना थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। GST रिटर्न के नियम बदले आज से उन कारोबारियों की खैर नहीं है, जो गलत रिटर्न भरते हैं, अब GST के अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले लोगों के खिलाफ सीधे सख्त कदम उठा सकेंगे। अब इसके लिए पहले नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) जरूरी होगा। अगर किसी व्यापारी ने GSTR-3B फाइल नहीं किया तो अगले महीने GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम बदले अगर कोई पेमेंट करने के लिए ज्यादातर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो आज से इसके नियम बदल गए हैं। रिजर्व बैंक (RBI) ने ये नियम ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लागू किए हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर हर बार डालना होगा। कोई भी वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल एप कार्ड डिटेल सेव नहीं कर सकेंगे।