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हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह 'छेड़छाड़' मामले में चंडीगढ़ की अदालत में हुए पेश

एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच की शिकायत पर पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने उन्हें शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- September 16th 2023 04:45 PM
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह 'छेड़छाड़' मामले में चंडीगढ़ की अदालत में हुए पेश

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह 'छेड़छाड़' मामले में चंडीगढ़ की अदालत में हुए पेश

ब्यूरो : हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच की शिकायत पर पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को जमानत बांड भरने के लिए चंडीगढ़ की एक अदालत में पेश हुए। मंत्री के मुख्य वकील रवीन्द्र पंडित के साथ मौजूद उनके वकील सिद्धांत पंडित ने कहा कि संदीप सिंह जमानत बांड भरने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत में पेश हुए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव के बेरी की अदालत ने शुक्रवार को संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि आरोपी शुक्रवार से 10 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट/इलाका मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और अदालत की संतुष्टि के लिए ₹1 लाख की एक-एक जमानत राशि के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा।


मामला दर्ज होने के करीब आठ महीने बाद चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले महीने आरोपपत्र दाखिल किया था. यह मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। संदीप सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है, जबकि शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क का विरोध किया।

धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी)।

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