सेवानिवृत्ति के बाद शुरू हुई विभागीय कार्रवाई गैरकानूनी : हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रिटायरमेंट के बाद शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को गैरकानूनी करार देते हुए कार्रवाई को निरस्त करने के आदेश दिया है।
एक मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता और कर्मचारी का आपस में रिश्ता खत्म हो जाता है।
ईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह कि खंडपीठ ने कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय कार्रवाई शुरू करने का कोई कानून नहीं है।
प्रार्थी मान सिंह और बीर सिंह रिटायरमेंट की आयु पूरा करने के बाद 31 जनवरी 2013 और 29 फरवरी 2012 को वन निगम से सेवानिवृत हुए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद विभाग ने नवम्बर 2019 में दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने विभाग की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केस को खारिज करते हुए इसे गैरकानूनी ठहराया है।
- PTC NEWS