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उच्च न्यायालय के आदेश पर बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी सरपंच

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विरोध कर रहे सरपंचों को हरियाणा पुलिस ने शाम को हिरासत में ले लिया। उनके द्वारा सड़क के एक तरफ लगाए गए टेंट को भी हटा दिया गया।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shivesh jha -- March 05th 2023 09:45 AM
उच्च न्यायालय के आदेश पर बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी सरपंच

उच्च न्यायालय के आदेश पर बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी सरपंच

भाजपा-जजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को उच्च न्यायालय के आदेश पर हटा दिया गया है। बता दें कि सरपंचों का समूह पंचकुला-चंडीगढ़ सीमा पर डेरा डाले हुए थे। शनिवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा उन्हें हटाया गया।

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले ग्राम प्रधान ई-टेंडरिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ 1 मार्च से हरियाणा के पंचकूला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली सड़क पर धरना दे रहे थे। धरने की वजह से रोड जाम होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 


उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विरोध कर रहे सरपंचों को हरियाणा पुलिस ने शाम को हिरासत में ले लिया। उनके द्वारा सड़क के एक तरफ लगाए गए टेंट को भी हटा दिया गया।

बता दें कि धरने के खिलाफ पंचकुला की दो निवासी नीतू बजाज और शिवानी साहनी ने वकील विशाल गर्ग के माध्यम से सड़क जाम करने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि इससे न केवल उन्हें असुविधा हो रही है, बल्कि एंबुलेंस, स्कूल बसों को चलाने में भी बहुत समस्या हो रही है।

सुनवाई के दौरान हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने अपने आदेश में कहा कि संघों या लोगों द्वारा विरोध की अनुमति है, लेकिन उन जगहों पर जो उसी के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह उन्हें आम जनता को असुविधा में डालने का लाइसेंस नहीं देता है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो पंचकूला के उपायुक्त और पंचकूला के पुलिस आयुक्त को गैर-अनुपालन के कारणों की व्याख्या करने के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश होना पड़ेगा।

- With inputs from agencies

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