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हरियाणा में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया

Written by  Arvind Kumar -- July 04th 2021 08:21 PM -- Updated: July 04th 2021 08:22 PM
हरियाणा में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया

हरियाणा में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया

चंडीगढ़। हरियाणा में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। अब 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक इसके तहत लगाई गई पाबंदियां लागू रहेंगी। इस संबंध में सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं। जो निम्न प्रकार से है:- 1. आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। 2. यूनिवर्सिटी में बड़ी कक्षाओं के छात्रों यानि स्कोलर, लैब के छात्र आ सकेंगे। 3. सभी दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी 4. माल्स जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकते हैं। 5. रेस्टोरेंट, बार भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनेटाइजेशन, कोविड संबंधी उचित व्यवहार जैसे नॉम्र्स लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी। यह भी पढ़ें- कोरोना काल में औषधीय पौधे मुफ्त बांटेगा वन विभाग यह भी पढ़ें- बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र 6. धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगी लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड न हो तथा सभी नियमों की अनुपालना की जाए। 7. कारपोरेट आफिस को भी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। 8. विवाह समारोह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकेंगे। लेकिन इसमें सामाजिक दूरी सहित अन्य गाइड लाइन की सख्ती से अनुपालना करनी होगी। जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नही होगी। उ 9. खुले स्थान पर 50 व्यक्तियों की भीड़ कोविड गाइड की अनुपालना करते हुए इक्कट्ठी की जा सकती है। 10. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक की रहेगी तथा इसमें सभी जरूरी हिदायतों की अनुपालना करनी होगी तथा अधिक भीड़ से बचना होगा। 11. जिम प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोले जा सकेंगे परन्तु उनमें कोविड 19 की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। 12. सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान, उद्योग को कोविड 19 की गाइड लाइन की पालना करने के पश्चात चलाया जा सकेगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खिलाडिय़ों के लिए खेल गतिविधियों के उद्वेश्य से खोले जा सकेंगे लेकिन स्पोर्टस प्राधिकरण द्वारा सभी गाइड लाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। स्वीमिंग पुल व सपा को खोलने की अनुमति नही होगी।


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